पुणे: फोन पे से अपने अकाउंट में टैक्स जमा करानेवाली सरपंच की सदस्यता रद्द
- फोन पे से अपने अकाउंट में टैक्स जमा कराया
- सरपंच की हो गई सदस्यता रद्द
डिजिटल डेस्क, पुणे। संभागीय आयुक्त सौरभ राव ने फोन पे के माध्यम से ग्राम पंचायत कर राशि स्वीकार करने के मामले में दक्षिण सोलापुर तालुका के गुंजेगाव के सरपंच सफलता प्रभाकर पाटिल की सरपंच पद और सदस्यता को भी अयोग्य घोषित कर दिया है। इस मामले में ग्राम पंचायत सदस्य मीरा ज्ञानदेव सालुंखे ने प्रशासन से शिकायत की थी. सरपंच सफलता पाटिल ने अपने पति प्रभाकर पाटिल के फोन पे और उनके संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से ग्राम पंचायत क्षेत्र में कंपनी इको इंडस्ट्रीज से पच्चीस हजार की कर राशि स्वीकार की। उन्होंने उस राशि को बिना वर्गीकृत किए ग्राम पंचायत निधि में स्थानांतरित कर भ्रष्टाचार किया है और अपने खाते में सरपंच का मानदेय भी स्वीकृत किया है।
इसके साथ ही गांव को मिलने वाली स्वच्छ जल योजना में वित्तीय अनियमितता की गई है। मीरा सालुंखे ने शिकायत की कि सरपंच गैरजिम्मेदाराना और गैरकानूनी काम कर रही है। इस मामले में सालुंखे ने सफलता पाटिल का सरपंच और सदस्य पद रद्द करने की भी मांग की थी। इसके अनुसार पूरी जांच पड़ताल के बाद संभागीय आयुक्त ने पाटिल का सरपंच पद और सदस्यता दोनों खारिज कर दी है।