पुणे: डबल मकोका के तहत जेल में बंद उद्यमी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

  • धोखाधड़ी का मामला दर्ज
  • डबल मकोका के तहत जेल में बंद है उद्यमी

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-31 13:38 GMT

डिजिटल डेस्क, पुणे। डबल मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध प्रतिबंध कानून) के तहत येरवडा जेल में कैद उद्यमी नाना गायकवाड़ के खिलाफ पुणे नगर निगम के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया। भवन का फर्जी अधिभोग पत्र बनाकर उसे भारतीय स्टेट बैंक को लीज पर देने की इस धोखाधड़ी को लेकर चथुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। नानासाहेब शंकरराव गायकवाड़ के साथ फर्जी अधिभोग प्रमाणपत्र बनाकर देनेवाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मामले में निगम की भवन निरीक्षक कामिनी सुरेश घोलप ने शिकायत दर्ज करायी है। यह सब 15 दिसंबर 2020 से आज तक सर्वे नंबर 127/1ए से 1ई, प्लॉट नंबर 108 औंध पर हुआ।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कामिनी घोलप नगर निगम में भवन निरीक्षक के रूप में काम करती हैं। उनके पास बिल्डरों को निर्माण की अनुमति देने, निर्माण के बाद अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने जैसे संबंधित कार्य का जिम्मा हैं। आरोपी नाना गायकवाड़ ने निर्मित भवन के प्रथम तल का अधिभोग प्रमाण पत्र नगर निगम से नहीं लिया गया था। फिर भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया। यह फ्लोर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दिया गया था और एग्रीमेंट रजिस्टर भी कराया गया था। इस किरायेदारी समझौते को निष्पादित करते समय, उन्होंने एक फर्जी अधिभोग प्रमाणपत्र तैयार किया और इसे समझौते में जोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने सरकार और नगर निगम के साथ धोखाधड़ी करने का जिक्र वाद पत्र में किया है। फिलहाल परिवार के साथ येरवडा जेल में बंद नाना गायकवाड़ के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज है। इसके साथ ही उन पर जबरन जमीन पर कब्जा करने, डराने-धमकाने और जबरन वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं। जेल में उन पर हमला भी हुआ था। बहरहाल मामले की छानबीन जारी है।

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