आरक्षक के साथ मारपीट के मामले में दो आरोपियो को हुई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। ऑन ड्यूटी आरक्षक के साथ मारपीट की घटना में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों चंदन पाठक तथा हेमंत उर्फ लकी राजा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना में आईपीसी की धारा ३३२ सहपठित ३४ के आरोप में ०१-०१ वर्ष के कठोर कारावास तथा ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार फरियादी आरक्षक नरेन्द्र गौतम जो कि घटना दिनांक ३१ दिसम्बर २०१७ को अमानगंज थाना की महेबा चौकी मेंं पदस्थ होकर आरक्षक रविनंदन सिंह के साथ बस स्टैण्ड प्वाईंट पर ड्यूटी पर था।
उसी दौरान ११:१५ बजे उन्होने अमानगंज की ओर से आ रही बुलेरो गाडी को रूकवाया गया उसमें सवार आरोपी चंदन पाठक निवासी गौरा व लकी निवासी अमानगंज नाराज होकर अभद्रता करने लगे तथा आरोपी चंदन पाठक ने आरक्षक नरेन्द्र गौतम का जबड़ा पकडक़र जोर से दबा दिया और लकी राजा गाली दे रहा था तभी आरक्षक रविनंदन सिंह ने बीच-बचाव किया। उसके बाद आरोपीगण स्कूल के ग्राउन्ड की पिच गेंती फावड़े से खोदने लगे जिसे मना करने पर आरोपियों द्वारा पुन: अभद्रता की गई तथा वाहन से अमानगंज की ओर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। घटना को लेकर थाने में मामला पंजीबद्ध हुआ। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई कर आरोपियों के दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।