पन्ना: हज यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज हुई दूसरी एफआईआर

  • हज यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज हुई दूसरी एफआईआर
  • आईपीसी की धारा ४२० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-15 11:31 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना कोतवाली के बाद देवेन्द्रनगर थाने में भी हज यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी कर राशि हड़पने के मामले में आरोपीगणों के विरूद्ध देवेन्द्रनगर थाना पुलिस ने भी सामने आए मामले पर कार्यवाही करते हुए आईपीसी की धारा ४२० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। देवेन्द्रनगर थाने में मामले की एफआईआर अली हुसेैन पिता स्वर्गीय मोहम्मद खां उम्र ६० वर्ष निवासी ग्राम बमुरहिया थाना देवेन्द्रनगर के आवेदन पर दर्ज की गई है। मामले को लेकर फरियादी द्वारा देवेन्द्रनगर थाने में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि वह अपनी पत्नी कसीदन बी के साथ हज एवं उमरा की यात्रा के लिए सऊदी अरब जाना चाहता था जिसके लिए उसके द्वारा अजहरी टूर एंड ट्रेवल्स के जगात चौकी मोहनपुरवा के रफीक खान से यात्रा के लिए सम्पर्क किया जिसके द्वारा यात्रा पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय के संबंध में जानकारी दी गई और उसकी मांग के अनुसार दिनांक ०३ मार्च २०२३ को रफीक खान को दिनांक ०३ मार्च २०२३ को ०१ लाख रूपए व दिनांक ०३ अगस्त २०२३ को ५० हजार रूपए कुल ०१ लाख ५० हजार रूपए दिए गए। रफीक खान को उसके द्वारा दिनांक ०३ मार्च को देवेन्द्रनगर में शेख मोहम्मद के मकान में उसके बडे लडक़े सलीम अजहरी व उसकी पत्नी सायराबानो के समक्ष दिए गए तथा बाद में दिनांक ०३ अगस्त को ५० हजार रूपए स्टैट बैंक पन्ना से निकवालकर दिए गए थे जिसकी रसीद भी उसके द्वारा दी गई थी।

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आरोपी रफीक खान ने यात्रा पर जाने के लिए दिनांक १८ सितम्बर २०२३ की तारीख दी गई जिसे वक्त आने पर उसके द्वारा कैसिंल कर दिनांक ३० दिसम्बर २०२३ की तारीख दी गई वह तारीख भी निकल गई और टूर पर जाने की व्यवस्था उसके द्वारा नही की गई तब उसने उससे मिलकर रूपए वापिस करने की मांग की गई किए गए तो वह टालमटोल करता रहा। दिनांक 11 फरवरी 2024 को रफीक खान मुझसे कहा कि मैने तुमसे कब पैसे लिए है । मुझे पैसे नही देना है ।मैने कहा कि मै तुम्हारी रिपोर्ट करुंगा तभी रफीक खान का भाई अयूब खान आया और बोला कि अगर दुबारा तुम पैसे मांगने आए तो जान से खत्म कर देंगे। रिपोर्ट पर आरोपीगणो के विरूद्ध आईपीसी की धारा ४२०,५०६,३४ आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 

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