पन्ना: साइटिस प्रजाति के जीवित प्राणी का पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

  • भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा
  • साइटिस प्रजाति के जीवित प्राणी का पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-23 07:42 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2024 को जीवित प्राणी प्रजातियां रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जिसके तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं संशोधित अधिनियम 2022 अंतर्गत साइटिस प्रजातियों जंगली जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियां को अनुसूची चार में जोडकर इनका पंजीयन अनिवार्य किया गया है। अधिसूचना में साइटिस प्रजातियों के रजिस्ट्रेशन, जन्म-मृत्यु की जानकारी संधारण, स्वामित्व हस्तांतरण, व्यापार व अन्य संबंधित कार्यवाही के संबंध में उल्लेख किया गया है।

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इस संबंध में बताया गया है कि अधिसूचना में जीवित प्राणी प्रजातियों के रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा आगामी 31 अगस्त तक निर्धारित की गई है। इसके लिए विकसित किए गए परिवेश 2.0 पोर्टल पर आवेदक एक हजार रूपए की राशि जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित राशि म.प्र. टाइगर फाउंडेशन समिति के खाता क्रमांक 10571048460 भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा टीटी नगर भोपाल आईएफएससी कोड एसबीआईएन0001308 में जमा किया जाना है। दक्षिण वन मंडल कार्यालय पन्ना के वन मंडलाधिकारी पुनीत सोनकर द्वारा साइटिस प्रजाति के जीवित प्राणी रखने वाले व्यक्तियों से समय पर पोर्टल में पंजीयन कराने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद उक्त प्रजातियों को बिना पंजीयन के रखना गैर कानूनी होगा।

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