शिकायतकर्ता पर झूठी शिकायत करने का आरोप
डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना शहर के वार्ड क्रमांक १४ तलैया फील्ड के सामने बेनीसागर मोहल्ला स्थित खसरा नंबर २४१७/१ के रकवा ०.०३६ हेक्टेयर को लेकर शिकायतकर्ताओं के आरोपों को खारिज करते हुए बेनीसागर मोहल्ला निवासी रामबाबू शर्मा ने बताया है कि आराजी भूमि उनकी पत्नि श्रीमती सुमनलता शर्मा के स्वामित्व की है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना द्वारा दिनांक २० अगस्त २००७ को पारित आदेश में भूखण्ड २४१७/१ रकवा ०.०३६ हेक्टेयर में से ०.०३१ हेक्टेयर का भू स्वामी श्रीमती सुमनलता शर्मा को घोषित किया जा चुका है। यह भूमि शंकुतला चनपुरिया पत्नि संतोष कुमार चनपुरिया एवं रामबाबू शर्मा के मकान के पूर्व की ओर साढे दस फिट रास्ता छोडकर इस रास्ते के पूर्व की ओर है। रास्ते की अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा यथास्थिति आदेश पारित है।
भूमि की विधिवत एनओसी लेकर ०.०३१ हेक्टेयर में वैध निर्माण किया गया है। जिसे शिकायतकर्ता संतोष कुमार चनपुरिया द्वारा षडयंत्रपूर्वक तहसीलदार के यहां से दिनांक १० मार्च २०१६ को आदेश पारित करवाकर निर्माण क्षतिग्रस्त करवा दिया गया था जिससे व्यथित होकर सुमनलता शर्मा ने संबधित तहसीलदार, सीएमओ व आठ सहयोगियो के विरूद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायालय की अवमानना संबधी कार्यवाही का प्रकरण दायर किया है जो विचाराधीन है। साथ ही तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध न्यायालय कमिश्नर सागर में अपील दायर की गई थी जिसकी सुनवाई कर न्यायालय द्वारा दिनांक १८ नवम्बर २०१९ को तहसीलदार पन्ना का आदेश दिनांक १० मार्च २०१६ को निरस्त कर दिया गया। शिकायतकर्ता संतोष कुमार चनपुरिया द्वारा रंजिशन झूठी शिकायत तहसीदार ध्रुर्वे के निरस्त आदेश १० मार्च २०१६ के आधार पर तहसीलदार पन्ना के यहां की गई जिस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। श्री शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता संतोष कुमार चनपुरिया अपने निस्तार लिए उनके प्लाट में हस्तक्षेप कर अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए साजिश कर रहे हैं ताकि निर्माण कार्य न हो और खाली पडा रहा।