पन्ना: आम्र्स एक्ट के आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

  • अवैध रूप से कट्टा एवं कारतूस रखे जाने के मामले में
  • आम्र्स एक्ट के आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-14 12:04 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अवैध रूप से कट्टा एवं कारतूस रखे जाने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त सरदार सिंह पिता ठाकुर सिंह यादव निवासी दहलान चौकी पन्ना को आम्र्स एक्ट की धारा 25 (1-बी)(ए)के आरोप में ०२ वर्ष का सश्रम कारावास एवं ५०० रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई एवं फैसला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय पन्ना में हुई तथा फैसला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजेन्द्र शाक्य द्वारा सुनाया गया। अभियोजन घटना अनुसार सिविल लाईन चौकी पुलिस द्वारा थाना कोतवाली पन्ना के अपराध क्रमांक ३२६/२०१८ के मामले में आरोपी सरदार सिंह को तलाश कर रही थी जिसके संबंध में दिनांक १० मई २०१८ को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम पटी स्थित आतरानी मंदिर में छिपे होने की जानकारी प्राप्त हुई तो पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी करते हुए पकड़ा गया तथा तलाशी लेने पर कमर में पीछे की तरफ एक ३१५ बोर का देशी कट्टा तथा पेन्ट की जेब में एक जिन्दा कारतूस मिला जो कि अवैध था जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध आम्र्स एक्ट की धारा २५/२७ के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई्र।

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प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण के संबंध में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय पन्ना में की गई। जहां अभियोजन पक्ष द्वारा बिन्दुवार साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को प्रमाणित किया गया। प्रकरण की सुनवाई पूरी कर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। 

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