देवास: डाक विभाग (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की अनूठी पहल से सरकारी संस्थाओं के पेंशनभोगी बना सकते हैं अपना जीवित प्रमाण पत्र
देवास: डाक विभाग (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की अनूठी पहल से सरकारी संस्थाओं के पेंशनभोगी बना सकते हैं अपना जीवित प्रमाण पत्र
डिजिटल डेस्क, देवास। देवास इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के परिचालन प्रबंधक अवनि गुप्ता ने बताया कि जीवन प्रमाण के लिए अपने भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल सेवा की शुरुआत की गई हैं। डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अत्यंत आसान हो गया है। जो चलने में असमर्थ है वह इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कॉल सेंटर नंबर 155299 पर संपर्क कर घर बैठे सुविधा का लाभ ले सकते है। सुविधा का उपयोग पेंशन धारक जिले के किसी भी डाक घर अथवा शाखा डाक से संपर्क कर कर सकते है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पेंशनभोगी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अपना डाकिया घर पर ही मात्र 05 मिनट में ही बायोमेट्रिक द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकता हैं। इस पहल के द्वारा अब पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है एवं इस तरह उन्हें अनावश्यक बाधाओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के विक्रय प्रबंधक रोहित यादव ने बताया कि जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी को अधिकृत पेंशन प्राप्त करने के लिए संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना और जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ही पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने बताया कि यह भी देखा गया है कि इसके कारण ऐसे पेंशनभोगियों को समस्या होती है जो वृद्ध और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और इसके साथ ही बहुत से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए एवं कई अन्य कारणों से कहीं और रहने लगते हैं जिसके कारण पेंशन प्राप्त करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि यह पहल पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है एवं इस तरह उन्हें अनावश्यक बाधाओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस सुविधा के तहत पेंशन धारक का जीवन प्रमाण पत्र तुरंत ही सर्वर पर प्रोसेस हो जाता है और पेंशनर को जीवन प्रमाण आईडी प्रदान कर दी जाती है। उक्त प्रक्रिया के बाद पेंशनर को कही और जाकर प्रमाण पत्र की कॉपी देने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऑनलाइन माध्यम से पेंशनर की जानकरी सम्बंधित विभाग में उपलब्ध हो जाती है और पेंशन अगले 01 वर्ष के लिए जारी रहती है।