जलप्लावन रोकने ड्रेनेज सिस्टम में क्या सुधार किया : हाईकोर्ट

जबलपुर जलप्लावन रोकने ड्रेनेज सिस्टम में क्या सुधार किया : हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-22 13:28 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन से पूछा है कि शहर के ड्रेनेज सिस्टम में क्या सुधार किया गया, ताकि जलप्लावन की समस्या उत्पन्न न हो। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने नगर निगम को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने अंतिम मोहलत दी। मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। 

रादुविवि छात्र परिषद के संयोजक अधिवक्ता धीरज सिंह ठाकुर की ओर से वर्ष 2020 में जलप्लावन की समस्या पर जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिव्य कीर्ति बोहरे ने बताया कि हर साल बारिश में जबलपुर में जलप्लावन की नौबत आ जाती है, इससे आम नागरिक परेशान होते हैं। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान संक्रामक रोगों का भी खतरा बना हुआ है। याचिका में ओमती नाले को चौड़ा करने की भी माँग की गई थी। 

ड्रोन कैमरे की तस्वीरें पेश

याचिकाकर्ता की ओर से ड्रोन कैमरे से खींची गईं तस्वीरें कोर्ट के समक्ष पेश की गई थीं। बताया गया िक  किस तरह से जबलपुर की छोटी-बड़ी नालियों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसता है। इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी पेश की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से जलप्लावन की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से साफ-सफाई पर जोर दिया गया है। शहर को जलप्लावन से बचाने के लिए दायर जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता की ओर से योजना पेश की गई थी। 


 

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