इंदौर जिले में बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों के मतदान का सिलसिला हुआ शुरू - विधानसभा उप निर्वाचन-2020 घर-घर जाकर कराया जा रहा है मतदान
इंदौर जिले में बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों के मतदान का सिलसिला हुआ शुरू - विधानसभा उप निर्वाचन-2020 घर-घर जाकर कराया जा रहा है मतदान
डिजिटल डेस्क, इन्दौर। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिये बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों के मतदान का सिलसिला आज से प्रारंभ हो गया है। यह कार्य आगामी 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस तरह के चिन्हित मतदाताओं से घर-घर जाकर मतदान कराया जा रहा। डाक मतपत्र के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना से पीड़ित मरीजों सहित कुल 2 हजार 128 मतदाता मतदान करेंगे। डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया के दौरान मतदान की गोपनीयता, निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मतदाता निर्भिक होकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कर सकें इसके लिये सभी जरूरी प्रबंध किये गये है। डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप करायी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस संबंध में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किये है। बताया गया कि इसके लिये 60 दलों का गठन किया गया है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये है। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जिस मतदाता के निवास पर मतदान कराया जा रहा है वहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की तैनाती भी की जा रही है। बताया गया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता और कोविड के मरीज एक्टिव पॉजिटिव एवं सस्पेक्टेड मतदाता को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जा रही है। मतदान के संबंध में रूटचार्ट तैयार कर अभ्यर्थियों को पृथक से जानकारी दी गई है। यदि अभ्यर्थी चाहे तो इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, गठित दलों द्वारा की जा रही पोस्टल बैलेट मतदान कार्य में हस्तक्षेप किए बगैर इस प्रक्रिया की निगरानी कर सकते है। प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार सांवेर विधान सभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने वाले मतदाता के घर में सामान्य तौर पर निवास करने वाले परिवार के व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतदान के निर्धारित दिनांक को निवास नहीं कर सकता है और ना ही मौजूद रह सकता है। अगर कोई रिश्तेदार किसी घर में बाहर से आया हो तब उसे भी उक्त मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान घर से बाहर रहना होगा। डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने वाले मतदाता, डाक मतपत्र पर मत अंकित करते समय मत की गोपनियता बनाये रखेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि (बीएलए सहित) मतदान की प्रक्रिया पर दूर से नजर रख सकेंगे, किन्तु वे मतदाता के आवास के अन्दर नहीं जा सकेंगे। प्रक्रिया पर नजर रखने के लिये रिटर्निंग अधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते है। अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से मतदाता के मतांकन की प्रक्रिया को प्रभावित अथवा बाधित नहीं करेंगे। बीएलओ केवल घर बताने जायेंगे, कोई घर के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।