जालसाजी में 2 को दो साल की कैद
सतना जालसाजी में 2 को दो साल की कैद
डिजिटल डेस्क,सतना। चेक के बदले रुपए देने के लिए बुलाकर जालसाजी से चेक हड़प लेने वाले 2 आरोपियों को अदालत ने दो साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिरीष शुक्ला की कोर्ट ने आरोपी सुरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पिता बलदेव प्रसाद श्रीवास्तव निवासी राजेन्द्र नगर और सामले उर्फ जानी चौधरी पिता मुन्ना चौधरी भरजुना पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ जागृति निरंजन ने पक्ष रखा।
आईजी से की शिकायत
पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि फरियादिया अनुसुइया को आरोपी सुरेन्द्र श्रीवास्तव ने 1 लाख 73 हजार के भुगतान के लिए चेक जारी किया था। आरोपियों ने फरियादिया को चेक लौटाकर पैसे लेने के लिए कचहरी सतना बुलाया। आरोपियों ने छल और धोखाधड़ी करते हुए फरियादिया को रुपए नहीं दिया और उससे चेक लेकर गायब हो गए। घटना की शिकायत स्थानीय थाना पुलिस में की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर फरियादिया ने पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा को शिकायत की। आईजी के निर्देश पर हुई जांच के बाद थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन कर भादवि की धारा 420 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।