चीतल शिकार मामले में दो गिरफ्तार
भंडारा चीतल शिकार मामले में दो गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, भंडारा। तहसील के ग्राम झारली के खेत परिसर में चीतल का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने रविवार, 16 जनवरी को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम लक्ष्मीकांत दसाराम रहांगडाले व पिपरा निवासी माणिकराम शोभाराम बडवाईक है। दोनों को तुमसर के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। जहां न्यायालय ने दोनों को 17 जनवरी तक वन हिरासत में भेजने के आदेश दिए है। यहां बता दें कि, तहसील के ग्राम झारली के सरपंच भवानीशंकर दसाराम रहांगडाले के खेत में शनिवार, 15 जनवरी को चीतल का शिकार करने के मामला प्रकाश में आया था। वन विभाग को इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर चीतल का सिर, गर्दन व अंग के कुछ हिस्से बरामद किए थे। इस मामले की कार्रवाई के दौरान गांव के कुछ स्थानों पर छापा मारकर मांस को पकाने की तैयारी में रखा मांस जब्त किया गया था। इस मामले में वन विभाग ने आरोपी स्थानीय निवासी लक्ष्मीकांत दसाराम रहांगडाले के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 व 52 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए वन विभाग ने रविवार को इस मामले में फरार आरोपी लक्ष्मीकांत रहांगडाले के साथ माणिकराम शोभाराम बडवाईक को गिरफ्तार किया। इस मामले में और आरोपी शामिल होने के संदेह में वन विभाग की टीम ने खोजबीन शुरू की है। इस मामले की जांच भंडारा उपवनसंरक्षक शिवराम बी. भलावी व प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी गडेगांव डिपो साकेत एन. शेंडे के मार्गदर्शन में जी.एफ. शेख, क्षेत्र सहायक तुमसर, आर.आर. परतेती क्षेत्र सहायक चिचोली आदि कर रहे हंै।