पेसा एक्ट प्रावधानों को लेकर लखनादौन में प्रशिक्षण

सिवनी पेसा एक्ट प्रावधानों को लेकर लखनादौन में प्रशिक्षण

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-30 07:30 GMT
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डिजिटल डेस्क,सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फ टिंग एवं सीईओ जिला पंचायत पार्थ जैसवाल की उपस्थिति में पेसा एक्ट प्रावधानों को लेकर को जनपद लखनादौन में विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स के साथ ही सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों ने उपस्थित मैदानी अमले एवं जन अभियान परिषद के वॉलेंटियर को नवीन मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध ; अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारद्ध नियम 2022 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर सभी की शंकाओ का निदान भी किया गया।

कलेक्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022  प्रदेश शासन का विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। पेसा अधिनियम के क्रियांवयन से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं की शक्ति में वृध्दि होगी तथा ग्राम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी देकर विभागवार की जाने वाली कार्यवाही के संबंध के बारे में बताया। कलेक्टर ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मैदानी अमले को अधिनियम के प्रावधानों को अच्छी तरह से समझने तथा अपनी शंकाओं का निदान मास्टर ट्रेनर से कराने की बात कही।

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