आयोग ने लिया संज्ञान... सामाजिक पंचायत ने नाबालिग बालिका को जूते-चप्पल की माला पहनाकर घुमाया था

छिंदवाड़ा आयोग ने लिया संज्ञान... सामाजिक पंचायत ने नाबालिग बालिका को जूते-चप्पल की माला पहनाकर घुमाया था

Bhaskar Hindi
Update: 2022-06-07 10:53 GMT
आयोग ने लिया संज्ञान... सामाजिक पंचायत ने नाबालिग बालिका को जूते-चप्पल की माला पहनाकर घुमाया था

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मोहखेड़ थाना क्षेत्र के एक नाबालिग बालिका और रिश्ते के मामा के साथ अमानवीय व्यवहार कर सामाजिक पंचायत ने उनके गले में जूते-चप्पल की माला पहनाकर तीन गांवों में घुमाया था। इस मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लेकर अध्यक्ष न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन ने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल से तीन सप्ताह में तथ्यात्मक जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि बीते शनिवार को १७ वर्षीय नाबालिग बालिका और रिश्ते के मामा पर सामाजिक पंचायत ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपमानित किया था। सामाजिक पंचायत ने दोनों के गले में जूते-चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाने की सजा सुनाई थी। उनके साथ मारपीट भी की गई थी। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन ने एसपी विवेक अग्रवाल से तीन सप्ताह में तथ्यात्मक जवाब मांगा है।  
तीन गांवों में घुमाकर किया था अपमानित-
नाबालिग और उसके मामा के गले में जूते-चप्पल पहनाकर पंच व गांव के लोगों ने घटनास्थल व आसपास के तीन ग्रामों में पैदल घुमाया था। इस दौरान नाबालिग और उसके रिश्तेदारों ने लोगों से ऐसा न करने गुहार लगाई थी, लेकिन सामाजिक पंचायत की सजा का हवाला देकर उन्हें अपमानित किया जाता रहा।
इन धाराओं के तहत दर्ज किया था मामला-
पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने मोतीलाल करवेती, दामू भाऊ इवनाती, सद्धू आहके, विपत धुर्वे, जागेश्वर कुमरे, सलीराम कुमरे, यशवंत आहके, लाल ङ्क्षसह धुर्वे के खिलाफ धारा ३५५, ३४२, ५०४, २९४, ५०६, ३२३, १४७ और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम २०१५ की धारा ७५ के तहत मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की थी।

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