वाटर पार्क में मारपीट के आरोपी दूसरे दिन भी पुलिस की गिरफ्त से दूर
तलाश के लिए रीवा भेजी गई पुलिस टीम वाटर पार्क में मारपीट के आरोपी दूसरे दिन भी पुलिस की गिरफ्त से दूर
डिजिटल डेस्क,सतना। रामपुर बाघेलान थाना अंतर्गत बहेलिया-भाट में संचालित वेकेशन वैली वाटर पार्क में दिन-दहाड़े लाठी-डंडों और रॉड से महिलाओं-बच्चों समेत 8 लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट करने के आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें रामपुर के साथ ही रीवा में भी छापेमारी कर रही हैं। पूरे घटनाक्रम का मास्टर माइंड सचिन कुशवाहा को बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, तो उसके साथियों विकास सिंह, अंकित सिंह, रूपेश कुशवाहा, दादू सिंह और प्रिंस सिंह, के अपराधिक रिकार्ड भी खंगाले जा रहे हैं। सोमवार को हेडक्वार्टर डीएसपी ख्याति मिश्रा ने रामपुर पहुंचकर घटना और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेकर जल्द से जल्द आरोपियों को पकडऩे के निर्देश दिए हैं। इस बीच मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसके जरिए अन्य अज्ञात आरोपियों की पहचान की जा रही है।
ग्राम पंचायत से नहीं ली कोई अनुमति-
बहेलिया-भाट का वाटर पार्क ग्राम पंचायत रूहिया के अंतर्गत संचालित है, मगर पार्क के लिए पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई और न ही सूचना दी गई। वाटर पार्क में आने-जाने वालों का रिकार्ड भी नहीं रखा जाता है। पानी की स्वच्छता से लेकर शासन के द्वारा निर्धारित मानकों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। रामपुर बाघेलान तहसील का यह इलाका पानी की उपलब्धता के लिहाज से रेड जोन में रखा गया है, मगर इसके बावजूद वाटर पार्क चल रहा है।
क्या है मामला-
गौरतलब है कि सिविल लाइन क्षेत्र के पेप्टेक सिटी निवासी आशीष कुमार पांडेय पुत्र स्व. लल्लू प्रसाद पांडेय 39 वर्ष, अपनी पत्नी पूर्वी पांडेय 37 वर्ष, दोस्त दीप सिंह 40 वर्ष, उनकी पत्नी खुशबू और पुत्री आस्था सिंह 10 वर्ष, अमन पुत्र बृजभूषण सिंह 16 वर्ष, दिलीप विश्वकर्मा 29 वर्ष और जेपी चौरसिया 27 वर्ष, के साथ पिकनिक मनाने वेकेशन वैली वाटर पार्क गए थे, जहां दोपहर करीब 3 बजे स्लाइडर से उतरने को लेकर आरोपी सचिन कुशवाहा, विकास सिंह, अंकित सिंह, रूपेश कुशवाहा, दादू सिंह और प्रिंस सिंह ने खुशबू सिंह के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट कर दी, तो बीच-बचाव करने पर अपने दर्जनभर साथियों को बुलाकर लाठी-डंडे, पाइप और बेसवॉल बैट से बुरी तरह पिटाई की। गुंडों ने महिलाओं और बच्चों पर भी रहम नहीं किया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 294, 323, 324 और 506 का अपराध दर्ज किया गया है।