दुकानदार के बेटे को अगवा कर मांगे 5.50 लाख रुपए

नागपुर दुकानदार के बेटे को अगवा कर मांगे 5.50 लाख रुपए

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-22 14:05 GMT
दुकानदार के बेटे को अगवा कर मांगे 5.50 लाख रुपए

डिजिटल डेस्क, नागपुर. छावनी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार के 8 साल के मासूम बेटे का अपहरण कर 5.50 लाख की फिरौती वसूली करने का मामला  सदर थाने में आरोपी हारिश रंगूनवाला पर दर्ज किया गया है। इससे पूर्व हारिश और उसके भाई जैन रंगूनवाला के खिलाफ सदर थाने में होटल कारोबारी से ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। हारिश पर आरोप है कि, उसने सैयद की दुकान पर कब्जा किया। दुकान का सारा सामान अपने पास रखा और उसके बेटे का अपहरण कर  फिरौती ली। उसने सैयद से करीब 11.50 लाख रुपए वसूल किए हैं। आरोपी ने यह कारनामा वर्ष 2020 से 12 नवंबर 2021 के बीच किया।   

25 हजार रुपए लेता था किराया 

पुलिस के अनुसार रामसुमेर बाबा नगर, कावरापेठ, शांति नगर निवासी सैयद अजहर अली ताहीद अली  (61) ने सदर थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि, उनकी  एसी रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उसकी उबेद और अलीम नामक युवकों के मार्फत वर्ष 2019 में हारिश रंगूनवाला से पहचान हुई। हारिश की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। हारिश ने ही उसे इलेक्ट्रॉनिक दुकान शुरू करने की सलाह दी और छावनी स्थित सिंह बर्गर होटल के बगल में एक खाली जगह दिखाई और वह जगह खुद की बताई। उसके कहने पर टीनशेड की दुकान तैयार की। 25 हजार रुपए प्रतिमाह किराया तय कर वर्ष 2020 में दुकान शुरू की। 

6.90 लाख दो फिर सामान ले जाओ : सैयद ने हारिश से नकद करीब 4.65 लाख का इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदा और शेष माल बाजार से खरीदा।  अप्रैल 2021 तक हारिश ने हर माह किराया लेने के बाद भी दुकान पर कब्जा कर लिया और कहा कि, मेरे सामान के 6.90 लाख रुपए दे दो और अपना सामान ले जाओ। जून 2021 में हारिश, सैयद से जबरन तीन चेक लेकर गया। एक चेक 2 लाख का, दूसरा चेक 75 हजार का और तीसरा चेक 4.72 लाख रुपए का था। 3.70 लाख रुपए नकद िलए। बावजूद हारिश ने दुकान का सामान नहीं दिया। नवंबर 2021 को हारिश घर आया और सैयद के 8 वर्षीय बेटे को उठाकर ले गया। पश्चात बेटे को छुड़ाकर ले जाने के लिए 5.50 लाख रुपए देने के बाद भी हारिश ने दो घंटे बाद बेटे को उनके हवाले किया। 

रंगूनवाला बंधुओं की पुलिस रिमांड बढ़ी

सदर इलाके में होटल कारोबारी अरशद इलियास डल्ला के साथ ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार  हारिस आरिफ रंगूनवाला और उसके भाई जैन आरिफ रंगूनवाला का शनिवार को पुलिस िरमांड की समयावधि समाप्त होने पर अपराध शाखा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने रंगूनवाला बंधुओं को 23 जनवरी तक पुलिस िरमांड पर दोबारा भेजने का आदेश दिया है।  आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने होटल कारोबारी अरशद के साथ करीब 4 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस के अनुसार अमर इंपीरियल अपार्टमेंट, अनंत नगर चौक, बोरगांव रोड, गिट्टीखदान निवासी अरशद डल्ला ने वर्ष 2017 में तुशाद जाल के साथ रेजिडेंसी रोड पर रोस्ट कैफे एंड रेस्टाेरेंट शुरू किया था।  दो साल होटल ठीक चला। होटल में आग लगने के बाद उसे  अरशद ने लाखों रुपए खर्च कर दुरुस्त किया था।  होटल की जगह खाली करने की बात को लेकर विवाद हुआ।  रंगूनवाला बंधुओं ने 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। 

सदर थाने में मामला दर्ज कर उक्त दोनों आरोपियों को गत 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर  21 जनवरी  तक पीसीआर हासिल किया। 21 जनवरी को पीसीआर की समयावधि समाप्त होने पर पुलिस ने उसे दोबारा न्यायालय में पेश कर 23 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। 
 

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