कोविड-19 से प्रभावित कृषि उपभोक्ताओं को राहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब शुल्क राहत अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ाई
कोविड-19 से प्रभावित कृषि उपभोक्ताओं को राहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब शुल्क राहत अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ाई
डिजिटल डेस्क, जयपुर। 03 नवंबर । प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा व अध्यक्ष डिस्कॉम्स श्री दिनेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने पूर्व में कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऎसे कृषि उपभोक्ता जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवा पाये हैं उन्हें बकाया बिल राशि 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाने के लियेे राहत देते हुए पैनल्टी एवं विलम्ब अधिशुल्क भुगतान की छूट दी गई थी एवं यह राहत बी.पी.एल एवं लघु घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को भी दी गई थी। उन्होंने बताया कि छूट अवधि को विस्तार देते हुए कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिना विलम्ब शुल्क बकाया विद्युत बिल राशि जमा कराने के लिये राहत देने की अवधि को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही यह राहत बी.पी.एल व लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं (जिनका मासिक विद्युत उपभोग 50 यूनिट तक है) को भी दी गई है।