उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति अंकतालिका न होने पर प्रौन्नति प्रमाण पत्र मान्य
उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति अंकतालिका न होने पर प्रौन्नति प्रमाण पत्र मान्य
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति योजना में वर्ष 2020-21 हेतु छात्रवृृत्ति के पेपरलेस आवेदन हेतु दिनांक 1 अक्टूबर से प्रारम्भ छात्रवृृत्ति पोर्टल पर अंकतालिका उपलब्ध न होने की स्थिति में, प्रौन्नति प्रमाण पत्र मान्य किया गया है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता ने बताया कि विभिन्न वगोर्ं की उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति योजनाओं में दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक पोर्टल पर पेपरलेस आवेदन किए जा सकते हैं, जिसमें प्रौन्नति प्रमाण पत्र को भी मान्य किया गया है। इसकी विस्तृृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा आगामी कक्षा में प्रौन्नत किये जाने के कारण विद्यार्थी को अंकतालिका उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। नियमानुसार आवेदन में गत कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका संलग्न करना आवश्यक होता है। अतः विशेष परिस्थिति को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रवृृत्ति हेतु पेपरलेस आवेदन करने वाले छात्रों को राहत देते हुए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा गत वर्ष में परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है तो छात्रवृृत्ति आवेदन पत्र में गत वर्ष की अंकतालिका के स्थान पर विद्यार्थी को आगामी कक्षा में प्रौन्नत किये जाने हेतु विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इससे संबधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। ----