चल-अचल संपत्ति शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट चल-अचल संपत्ति शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. उद्धव गुट के पास मौजूद शिवसेना से जुड़ी सारी चल अचल संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सौंपने की मांग वाली याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष आज यह मामला सूचीबद्ध था। मामले पर सुनवाई की शुरुआत में ही सीजेआई ने याचिकाकर्ता वकील आशीष गिरी से पूछा कि अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका कैसे मनेंटेनेबल है? गिरी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एसएलपी दायर है। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह एसएलपी उद्धव गुट द्वारा की गई है, जिसमें शिंदे गुट को मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी गई है। सीजेआई ने फटकार लगाते हुए गिरी से कहा कि इसे दर्ज करने वाले आप कौन होते हैं? हम इसे खारिज करते है। वकील आशीष गिरी ने महाराष्ट्र का एक मतदाता होने का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि शिवसेना से जुड़ी किसी भी चल और अचल संपत्ति को उद्धव गुट को ट्रांसफर न किया जाए। याचिका में पार्टी से संबंधित संपत्तियों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट फैसले तक संपत्तियों की निगरानी के लिए रिसीवर नियुक्त करने की भी मांग की गई थी।