गर्रा पंचायत की प्रधान, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं तत्कालीन उपयंत्री से 7.08 लाख रुपये की वसूली के आदेश

गर्रा पंचायत की प्रधान, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं तत्कालीन उपयंत्री से 7.08 लाख रुपये की वसूली के आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-31 12:52 GMT

राशि जमा नहीं करने पर होगी सिविल जेल की कार्यवाही
डिजिटल डेस्क बालाघाट ।
लालबर्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत गर्रा द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों में शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायत की जिला स्तरीय जांच दल द्वारा जांच की गई है। जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा माहेश्वरी ने ग्राम पंचायत गर्रा की प्रधान श्रीमती रीना त्रिवेदी, ग्राम पंचायत के सचिव विकास मेश्राम, ग्राम रोजगार सहायक सुखचंद शरणागत एवं तत्कालीन उपयंत्री एस के रावतकर से कुल 07 लाख 08 हजार 979 रुपये की वसूली के आदेश दिये है। ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सहायक एवं उपयंत्री को पृथक-पृथक एक लाख 77 हजार 245 रुपये की राशि एक सप्ताह के भीतर जमा कराने कहा गया है। अन्यथा उनके विरूद्ध म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सिविल जेल भजने की कार्यवाही की जावेगी।
ग्राम पंचायत गर्रा मे किये गये भ्रष्टाचार की जांच जिला स्तरीय जांच दल द्वारा करवाई गई है। जांच दल ने पाया कि  सलईटोला पहुंच मार्ग से पांढराबोडी तक 1000 मीटर लंबाई की सुदूर संपर्क सड़क निर्माण कार्य के लिए 13 लाख 51 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। लेकिन 800 मीटर लंबाई की ही सड़क बनायी गई है और उसके मूल्यांकन के अनुसार 10 लाख 80 हजार रुपये की राशि व्यय की गई है। जबकि पंचायत द्वारा इस कार्य पर 13 लाख 47 हजार 662 रुपये की 

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