समय सीमा में सेवाएं ना देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लगेगा अर्थदण्ड -कलेक्टर -

समय सीमा में सेवाएं ना देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लगेगा अर्थदण्ड -कलेक्टर -

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-29 10:19 GMT
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डिजिटल डेस्क, अनुपपुर। कलेक्टर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने अधिकारियों को सचेत किया है कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को समय सीमा में सेवाएं नहीं देंगे, उन पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा। इसलिए आवेदक को समय सीमा में सेवाएं प्रदाय करना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर आज यहाँ समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मांगीलाल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन समय सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने अपर कलेक्टर से कहा कि समय सीमा में सेवाएं प्रदाय ना करने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाएं और उनके वेतन से अर्थदण्ड की राशि काटने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र लिखा जाए। कलेक्टर ने सी.एम. हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि लंबित शिकायतों का तत्परता से निस्तारण किया जाए। इसमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जिले का नाम टॉप पर आए। इसके तहत शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक समाधान किया जाए। आपने 100 दिवस की लंबित शिकायतों के निराकरण की स्थिति में सुधार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत स्तर पर तथा नगरपालिका अधिकारी द्वारा आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना बनाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर कार्ययोजना बना लें। आपने सुशासन पर फोकस करने पर बल दिया और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदकों को अपने कार्यों के सिलसिले में दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। आपने कहा कि एक दिवस सेवा योजना के तहत 24 घंटे के भीतर आवेदक को वांछित सेवा का लाभ मिल जाना चाहिए। कलेक्टर ने माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आपने कहा कि भू-माफिया, अवैध रेत का उत्खनन करने वालों, मिलावटखोरों, अवैध आबकारी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने वाले सेल्समैनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न के मामलों में राहत के प्रकरण सिर्फ जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर लंबित नहीं रहना चाहिए। आपने इन प्रकरणों की मानीटरिंग करने के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए। आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि के प्रकरणों के निस्तारण में शिथिलता बरतने पर नाराजगी जताई और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को सचेत किया कि अगर इनका तत्परता से निस्तारण नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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