छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल कैद, 500 रुपए जुर्माना

अकोला छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल कैद, 500 रुपए जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-02 13:41 GMT
छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल कैद, 500 रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क, अकोला | खदान पुलिस थानांतर्गत दर्ज नाबालिग  किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अतरिक्त सह.जिला व सत्र न्यायाधीश शर्मा के न्यायालय ने आरोपी सोनू शामराव कांबले (24) को 3 साल कैद व 500 रूपए जुर्माने की सजा का फैसला दिया। 28 फरवरी को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। खदान पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 147/2021  धारा 354, 354 (अ), 452,323,294,506 समेत पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। विशेष सत्र के रूप में यह मामला न्यायालय में चलाया गया। आरोपी के खिलाफ दोष साबित  होने के कारण विद्यमान सत्र न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष सजा व 500 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इस मामले की जांच खदान पुलिस थाने की पीएसआई योगीता ठाकरे ने पूर्ण की तथा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई में पैरवी अधिकारी के रूप में हेड कान्स्टेबल गजानन बांगरे, सीएमएस कक्ष की प्रिया शेगोकार ने जिम्मेदारी निभाई। 

 

Tags:    

Similar News