मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की सीमा पर रहेगी पैनी नजर - बैठक में बनी रणनीति, उपचुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की सीमा पर रहेगी पैनी नजर - बैठक में बनी रणनीति, उपचुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू
डिजिटल डेस्क अनूपपुर । निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर को विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर-87 में उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। एक दिन पूर्व सोमवार को अमरकंटक में मप्र से लगे छग के सीमाई जिलों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सीमा पर पैनी नजर रखने की रणनीति बनाई गई। अंतर्राज्यीय सीमा बैठक में अनूपपुर एवं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के प्रशासनिक, पुलिस वन एवं आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर चंद्रमोहन ठाकुर ने उप निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने सीमावर्ती चेक पोस्ट में आपसी सामंजस्य, कार्यवाही का समय से आदान प्रदान, अवैध मादक पदार्थ, शराब, नक़दी के मूवमेंट रूट का चिन्हांकन कर पूर्ण मुस्तैदी से जांच कर प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं हेतु परिवहन में नागरिकों को कोई असुविधा न हो इस सम्बंध में चर्चा कर आवश्यक व्यवस्था हेतु सहमति बनी। कलेक्टर ने कहा वर्तमान में आम नागरिकों के आवागमन हेतु कोई पास नही जारी किए जा रहे हैं, अत: सम्बंधित अधिकारी स्वास्थ्य सम्बंधी विषयों में पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आगामी दिवसों में आवश्यक कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा दोनों जि़लों के प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी से कार्य करेंगे। पुलिस अधीक्षक एमएल सोलंकी एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही एसपी सूरज सिंह द्वारा स्थायी वारंटियों, निर्वाचन प्रभावित करने की सम्भावना वाले तत्वों, वल्नरेबल क्षेत्रों, पूर्व निर्वाचन में प्राप्त हुए प्रकरणों, नाकों की स्थापना स्थलों, संवेदनशील क्षेत्रों एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
जिले में निषेधाज्ञा लागू
अनूपपुर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद निर्वाचन के दौरान शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने हेतु धारा 144 के अंतर्गत 29 सितम्बर से 12 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र, खतरनाक हथियार, पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखों आदि का प्रयोग नहीं करेगा। आम सभाएं, जुलूसए रैली आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होंगी। सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति होगी। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर एवं मृत को श्मशान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम एवं जुलूस में लागू नहीं होंगे।