अपहरण कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास, तीन को 7 साल की कैद
शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका था अपहरण कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास, तीन को 7 साल की कैद
डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा । दो साल पुराने अपहरण व हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया है। न्यायालय ने दो मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपए जुर्माना और तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 3-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। घटना 20 फरवरी 2019 को कोतवाली थाना क्षेत्र में घटित हुई। आरोपियों यश उर्फ पापड़ बर्वे और डब्बू उर्फ धमेंद्र धुर्वे ने 20 फरवरी 2019 की शाम 7 बजे राहुल उर्फ पप्पू के घर के सामने उसके साथ मारपीट की और अपने साथ दोपहिया वाहन में बैठाकर ले गए। आरोपियों ने राहुल को ले जाने के बाद सोनपुर मार्ग पर अपने अन्य साथियों बादल, लीलाधर और अमित के साथ मिलकर राहुल पर राड व डंडे से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। अन्य तीन आरोपियों ने मृतक का शव ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस घटना की शिकायत होने पर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आरोपियों ने हत्या का राज खोला। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ अपरहरण, हत्या व साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज पर प्रकरण सुनवाई हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन गोपाल कृष्ण हालदार ने अभियोजन की ओर से पैरवी की है।