तीन सौ रुपए की उधारी को लेकर हुई मारपीट, 3 को उम्रकैद और 1 को एक साल की जेल

सतना तीन सौ रुपए की उधारी को लेकर हुई मारपीट, 3 को उम्रकैद और 1 को एक साल की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-22 07:35 GMT
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डिजिटल डेस्क,सतना। तीन सौ रुपए की उधारी को लेकर हुई मारपीट और मौत के एक मामले में हत्या के दोषी पाए गए तीन आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। अमरपाटन के अपर सत्र न्यायाधीश दीपक शर्मा की अदालत ने आरोपी महेश केवट, मोतीलाल केवट और सरोज केवट निवासी कुसुमहट पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी मामले के दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपिया आरती केवट को एक साल के साधारण कारावास के साथ 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश शर्मा ने पक्ष रखा।

ये है मामला 

अभियोजन के अनुसार शिवचरण की पत्नी सरोज ने 10-15 दिन पहले 3 सौ रुपए उधार लिया था, जिसे लौटाने के लिए सरोज 22 फरवरी 2017 को निशा के घर गई थी, तो निशा के पति और उसकी सौत ने उसे घर से भगा दिया और गालियां देने लगे। इसी बात पर मारपीट हो गई, जिससे बद्री के सिर, हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं और आरती के भी चोटें आईं। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। इसी बीच इलाज के दौरान बद्री की मौत हो गई। सूचना पर थाना पुलिस ने भादवि की धारा 302 का इजाफा किया। विवेचना के बाद दोनों के विरूद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने हत्या के जुर्म में महेश केवट, मोतीलाल केवट और सरोज केवट को उम्र कैद और मारपीट के अपराध में आरती को एक साल के कैद की सजा से दंडित किया है।

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