जबलपुर-मंडला और चिल्पी घाटी-कवर्धा सड़क निर्माण अधूरा क्यों - राज्य शासन को नोटिस
जबलपुर-मंडला और चिल्पी घाटी-कवर्धा सड़क निर्माण अधूरा क्यों - राज्य शासन को नोटिस
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट में जबलपुर-मंडला और चिल्पी घाटी-कवर्धा सड़क के अधूरे निर्माण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। जस्टिस अंजुली पालो और जस्टिस वीपीएस चौहान की युगल पीठ ने राज्य शासन, वन विभाग, एमपीआरडीसी, जबलपुर, मंडला और कवर्धा कलेक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 12 जुलाई को नियत की गई है। गौर तलब है कि यह मार्ग वर्षों से बन रहा है और अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है । इस आधे अधूरे निर्माण के कारण राहगीरों के साथ ही मार्ग के दोनों ओर रहने वाले वासिंदों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वाहन चालकों को हो रही परेशानी
सालीवाड़ा मंडला रोड निवासी वीरेन्द्र रजक की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि जबलपुर-मंडला और चिल्पी घाटी-कवर्धा रोड का निर्माण लंबे समय से किया जा रहा है। जगह-जगह सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों को जोड़ने वाली चिल्पीघाटी सड़क का काम भी पूरा नहीं किया गया है। इसकी वजह से मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि ज्यादातर जगह पर वन विभाग की आपत्ति की वजह से सड़क निर्माण रूका हुआ है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अनावेदकों को सड़क निर्माण जल्द पूरा करने के लिए अभ्यावेदन दिया, लेकिन उसके अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। युगल पीठ से अनुरोध किया गया कि अनावेदकों को सड़क निर्माण का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया जाए।याचिका में कहा गया है कि इस आधे अधूरे निर्माण के कारण रा मार्ग के दोनों ओर रहने वाले वासिंदों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।