धार्मिक आयोजनों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी निर्देश जारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
धार्मिक आयोजनों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी निर्देश जारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-07 10:59 GMT
डिजिटल डेस्क, होशंगाबाद। धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि नवीन आदेशानुसार झाँकी निर्माताओं एवं आयोजकों को संकुचित स्थान पर ज्यादा श्रद्धालु और दर्शक एकत्रित नहीं होने देना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना होगा। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं और ताजिए की ऊँचाई संबंधी पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध को गृह विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए समाप्त कर दिया है। डॉ. राजौरा ने बताया है कि ऊँचाई संबंधी प्रतिबंध को खत्म करने के साथ ही आयोजन स्थलों पर पूर्व में जारी