हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर लगाई मुहर

लखनऊ हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर लगाई मुहर

Bhaskar Hindi
Update: 2022-03-07 13:12 GMT
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डिजिटल डेस्क, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के एक फैसले पर मुहर लगाते हुए याचिका करने वालों को बड़ा झटका दिया है। असल में उत्तर प्रदेश सरकार के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानी दी थी। इसलिए झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में कई स्टेशन और शहरों का नाम बदला। इसमें झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम शामिल है। राज्य सरकार ने झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया था और इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के कारण कई यात्री भ्रमित हो रहे हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है और कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानी दी थी। इसलिए झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाना चाहिए। 
गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद पिछले साल दिसंबर में झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा "रानी लक्ष्मीबाई ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा त्याग किया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लिहाजा लोगों को उस जगह के बारे में जानना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कई स्टेशनों का नाम उन महापुरुषों के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता के कारण पूरी दुनिया जानती है।

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