शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इनकार, अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं
शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इनकार, अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने सदर स्थित शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मत के साथ युगल पीठ ने आवेदन खारिज कर दिया है।
शिवाजी ग्राउंड में खेल गतिविधियां नहीं हो पा रही
केन्ट बोर्ड द्वारा शिवाजी ग्राउंड को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। इसकी वजह से शिवाजी ग्राउंड में खेल गतिविधियां नहीं हो पा रही है। शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सदर गली नंबर -19 निवासी सुरेन्द्र यादव ने जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका की सुनवाई के बाद 26 जून 2019 को हाईकोर्ट ने शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। बुधवार को हिन्दू मुस्लिम कमेटी की ओर से हैदर कम्पाउंड अनीस हैदर की ओर से आवेदन दायर किया गया। आवेदन में कहा गया कि शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको देखते हुए 9 और 10 सितंबर को शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम के आयोजन के लिए अनुमति प्रदान की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यश सोनी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि खेल ग्राउंड में अन्य गतिविधियों पर हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगाई है। इसको देखते हुए शिवाजी ग्राउंड में आयोजन की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने आवेदन खारिज कर दिया है।
रावण दहन के लिए भी मांगी अनुमति
शिवाजी ग्राउंड में रावण दहन के लिए भी अनुमति मांगी गई है। यह आवेदन धनुष यज्ञ रामलीला समिति सदर की ओर से दायर किया गया है। बुधवार को रामलीला समिति के आवेदन पर सुनवाई नहीं हो पाई। यह आवेदन अभी विचाराधीन है।