मतगणना दिवस को हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र एवं इसके संलग्न 03 कि.मी. की परिधि तथा देवास नगर निगम क्षेत्र के लिए शुष्क दिवस

मतगणना दिवस को हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र एवं इसके संलग्न 03 कि.मी. की परिधि तथा देवास नगर निगम क्षेत्र के लिए शुष्क दिवस

Bhaskar Hindi
Update: 2020-11-10 09:33 GMT
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डिजिटल डेस्क, देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दिनांक 10 नवंबर मतगणना दिवस के लिये हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र एवं इसके संलग्न 03 कि.मी. की परिधि तथा देवास नगर निगम क्षेत्र के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए है कि इस अवधि में हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र एवं इसके संलग्न 03 कि.मी. की परिधि तथा नगर निगम क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा न दिया जाएगा और न वितरित किया जायेगा एवं समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का क्रय/विक्रय/आयात/निर्यात/परिवहन एवं प्रदाय उक्त अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जावे। किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय-वितरण और अवैध परिवहन न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये।

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