हसन मुश्रीफ को राहत बरकरार- 5 जून को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई

हाई कोर्ट हसन मुश्रीफ को राहत बरकरार- 5 जून को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-27 15:08 GMT
हसन मुश्रीफ को राहत बरकरार- 5 जून को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता हसन मुश्रीफ की राहत को बरकरार रखा है। मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 5 जून तक के लिए टल गई है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में 40 पेज का हलफनामा दायर किया। ईडी का दावा है कि सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री समेत एक अन्य कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए का संदिग्ध कारोबार हुआ, जिसमें मुश्रीफ के बेटे नवी, आबिद और साजिद निदेशक या शेयरधारक थे। ईडी मुश्रीफ और उनके तीन बेटों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में जांच कर रही है।
 

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