बबुली गिरोह के 4 डकैत गिरफ्तार - कट्टा, कारतूस और देशी बम बरामद
बबुली गिरोह के 4 डकैत गिरफ्तार - कट्टा, कारतूस और देशी बम बरामद
डिजिटज डेस्क, सतना। तराई में चलाए जा रहे दस्यु उन्मूलन अभियान के दौरान युपी पुलिस ने मारकुंडी थाना क्षेत्र में सर्चिंग करते हुए अंतर्राज्यीय डकैत बबुली कोल के चार साथियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। जिनके कब्जे से काफी असलहा बरामद किया गया है।
मंदिर में बैठकर बना रहे थे डकैती की योजना
कर्वी एसपी मनोज कुमार झा के मुताबिक पिछली शाम को मारकुंडी थाना प्रभारी मो. अकरम गश्त पर निकले तभी छैरिहा तिराहे पर मुखबिर से खबर मिली की बबुली गैंग के कुछ सदस्य छैरिहा बांध से लगे पहाड़ पर स्थित सती माता मंदिर में बैठकर डकैती की योजना बना रहे हैं। तब थाना प्रभारी ने मानिकपुर के इंचार्ज केपी दुबे व एडी दस्ता प्रभारी से सम्पर्क कर वृहद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दबे पांव दो टीमें जब मंदिर के करीब पहुंच गईं तो मंदिर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जिनमें एक व्यक्ति यह कह रहा था कि फूूलचन्द अब काफी समय हो गया है ज्यादा देर करेंगे तो दरवाजे बंद हो जाएंगे और डकैती डालने में मुश्किल होगी, तब दूसरे ने कहा कि मुखबिर आता ही होगा। उनकी बातों को सुनने के बाद पुलिस टीम ने मंदिर को चारों तरफ से घेरकर डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा तो बदमाशों ने बंदूकों के मुह खोल दिए और देशी बम से भी हमला किया। अंधाधुंध फायरिंग से बचने के लिए जवानों ने सुरक्षित पोजीशन लेकर जवाब देना शुरू किया तो कुछ देर में ही डकैतों की बंदूकें शांत हो गईं। अंधेरे की आड़ लेकर मंदिर के दक्षिण की तरफ डकैत जंगल में गायब होने के फिराक में लग गए, लेकिन मो. अकरम ने तत्परता से हवा में बीएलपी का फायर कर दिया, जिसकी रोशनी में अन्य पुलिसकर्मियों ने मंदिर के पास से ही 4 बदमाशों को धर दबोचा।
तीन सतना और एक छत्तीसगढ़ का बदमाश
गिरफ्त में आए बदमाशों को पहचान फूलचन्द्र पुत्र झल्ला कोल निवासी हरसेड थाना मझगवां जिला सतना, उमेश कोल पुत्र त्रिवेणी कोल निवासी बाबुपुर थाना मझगवां, दीपक कुमार साहू पुत्र मनहरण साहू निवासी भौरा माता थाना साजा जिला बेमे सराय छत्तीसगढ़, विजय कुमार कोल पुत्र दीनाप्रसाद कोल निवासी तिहाई थाना कोटर के रूप में की गई। उनके कब्जे से 315 बोर के दो तमंचा, 7 जिंदा कारतूस, दो खोखा, बारह बोर के 5 जिंदा कारतूस और 13 देशी बम बरामद किए गए। इन डकैतों के खिलाफ थाना मारकुंडी में अपराध क्रमांक 22/19 धारा 399,402,147,148,149,307 आईपीसी के अलावा फूलचन्द, उमेश व दीपक के खिलाफ आम्र्स एक्ट के अपराध दर्ज किए गए हैं तो धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत सभी डकैतों को आरोपी बनाया गया।