अनूपपुर: जिला दंडाधिकारी ने 5 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर ‘‘विधानसभा उप निर्वाचन-2020’’

अनूपपुर: जिला दंडाधिकारी ने 5 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर ‘‘विधानसभा उप निर्वाचन-2020’’

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-13 10:06 GMT
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डिजिटल डेस्क, अनूपपुर। अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा उपनिर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु 5 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त 5 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार अपराध जगत में प्रवेश कर सामान्य जीवन व्यतीत न कर, आपराधिक घटनाओं में संलग्न रहकर लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के कृत्य किए जाते रहे हैं। सामान्य कानून के तहत की गई कार्यवाहियों से उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। उक्त आदतन अपराधियों का समाज में स्वछंद विचरण करना समाज के लिए अहितकर एवं परिसंकटमय होने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है, जिससे लोक व्यवस्था एवं परिशांति बनाये रखने में कठिनाई आ रही है। संभावित है कि उक्त आदतन अपराधियों द्वारा वर्तमान में विधानसभा अनूपपुर के उप निर्वाचन की कार्यवाहियों में भी अपने आपराधिक कृत्यों का प्रभाव डाला जा सकता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिलादंडाधिकारी, चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा गिरिया उर्फ गिरी बसोर पिता सुद्धू बसोर उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड नं 15 मनेन्द्रगढ़ थाना मनेन्द्रग्रढ़ जिला कोरिया (छ0ग0) हाल ग्राम आमाड़ाड थाना रामनगर, चेतन साहू पिता गंगू साहू उम्र 45 वर्ष निवासी गढ़ी थाना कोतमा, सुभाषचन्द्र पिता सुमितदास विश्वास उम्र 32 वर्ष निवासी किरगी थाना राजेन्द्रग्राम, मुन्नालाल गुप्ता पिता बीरन प्रसाद गुप्ता उम्र 53 वर्ष निवासी राजेन्द्रग्राम थाना राजेन्द्रग्राम एवं गणेश उर्फ छोटू खटिक पिता रामसोहरत खटिक उम्र 27 वर्ष निवासी सेमरा थाना रामनगर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 4,5,6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनूपपुर जिले एवं जिले से लगे हुए समीपी राजस्व जिलों शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी (म0प्र0) की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 30 नवम्बर 2020 तक की कालावधि के लिए जिला बदर किया है। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में सम्बंधित जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना निष्कासित सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा तथा उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद सम्बंधित व्यक्ति आदेश का पालन करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

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