एसपी के जरिए गैर जमानती वारंटी तामील कराने का आदेश -चेक बाउंस का मामला
एसपी के जरिए गैर जमानती वारंटी तामील कराने का आदेश -चेक बाउंस का मामला
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में भोपाल निवासी एसएस एसोसिएट के संचालक एसएस धोते के खिलाफ भोपाल एसपी के जरिए गैर जमानती वारंट तामील कराने का आदेश दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार यादव ने यह आदेश वारंट तामीली में की जा रही लापरवाही को देखते हुए जारी किया गया है। प्रकरण के अनुसार नरसिंह वार्ड निवासी डीडी पटेल एंड कंपनी के संचालक रवि पटेल की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि 2 जनवरी 2016 को एसएस धोते ने उनसे प्लायवुड खरीदी थी। इसके एवज में उन्होंने 2.90 लाख और 3 लाख रुपए के दो अलग-अलग चेक दिए थे, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए। अधिवक्ता विनोद सिसोदिया ने तर्क दिया कि अनावेदक के खिलाफ कई बार वारंट जारी किया जा चुका है, लेकिन वारंट तामील नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने अनावेदक के खिलाफ भोपाल एसपी के जरिए गैर जमानती वारंट तामील कराने का आदेश दिया है।
सपनि के कर्मचारी को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने पर रोक
हाईकोर्ट ने मप्र सड़क परिवहन निगम (सपनि) के कर्मचारी को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने राज्य शासन और सपनि को नोटिस जारी कर 7 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है। सपनि जबलपुर में कार्यरत सुरेश चंद शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 27 अप्रैल 2018 को सर्कुलर जारी कर निगम और मंडलों में कार्यरत कर्मियों की भी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। इसके बाद भी सपनि जबलपुर में तृतीय श्रेणी कर्मचारी सुरेश चंद शर्मा को 28 फरवरी 2019 को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया। अधिवक्ता वेदप्रकाश नेमा और विभा पाठक के तर्क सुनने के बाद एकल पीठ ने सपनि कर्मचारी को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने पर रोक लगा दी है।