संचालक नगरीय प्रशासन को कोर्ट की नाफरमानी पड़ी भारी

सतना संचालक नगरीय प्रशासन को कोर्ट की नाफरमानी पड़ी भारी

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-15 10:35 GMT
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डिजिटल डेस्क,सतना। न्यायालयीन सम्मन की अनदेखी करने और साक्ष्य के लिए अनुपस्थित होने पर अदालत ने तत्कालीन एसडीओ और संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर तलब किया है। यह नोटिस अदालत ने सुदामा प्रसाद मिश्रा के विचाराधीन प्रकरण में न्यायालयीन आदेश की नाफरमानी पर जारी किया है।

क्यों न करें दंडित

जीपी और शासकीय अभिभाषक रमेश मिश्रा ने बताया कि भादवि की धारा 420, 467, 468 और 471 का प्रकरण सुदामा प्रसाद के विरूद्ध वर्ष 2011 से न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में संचालक के अलावा सभी साक्ष्य हो चुकी हैं, प्रकरण मात्र संचालक के साक्ष्य के लिए विचाराधीन है। अदालत द्वारा साक्ष्य हेतु 12 जुलाई से अनवरत सम्मन जारी किया जा रहा है। बावजूद इसके साक्षी उपस्थित नहीं है। पिछली पेशी पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से साक्ष्य हेतु साक्षी ने सहमत व्यक्त की, जिस पर साक्ष्य लिया जाना निश्चित हुआ। बावजूद इसके साक्षी ने साक्ष्य हेतु प्रस्तु नहीं हुआ, जिसे अदालत ने गंभीर मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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