प्राणियों से क्रूरता मामले में 200 के खिलाफ अपराध दर्ज
बुलढाणा प्राणियों से क्रूरता मामले में 200 के खिलाफ अपराध दर्ज
डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। मोर्चा के लिए बिना अनुमति मोर्चा निकालने, साथ ही प्राणियों के साथ क्रूरता पूर्ण बर्ताव मामले में बुलढाणा शहर पुलिस ने १५० से २०० आंदोलनकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार १२ नवम्बर को त्रिपुरा में हुई हिंसाचार के खिलाफ बिना अनुमति कुछ लोगों ने शहर में मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में प्राणियों के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया गया। इस मामले में बुलढाणा शहर पुलिस स्टेशन के पुउपनि सुधाकर गवारगुरू ने बुलढाणा शहर पुलिस स्टेशन में दी शिकायत पर समीरखान नजमोददीन खान, इंदिरा नगर, शे.युनुस शे. मुसा बिर्याणीवाला इकबाल चौक, युनुस खान, इंदिरा नगर, शेख जावेद समेत १५० ते २०० आंदोलनकर्ता के खिलाफ धारा २६९,२७०,१८८ भादंसं समेत धारा ११ प्राणियों के साथ निर्ममता पूर्ण व्यवहार प्रतिबंधक कानून १९६० धारा १३५ मुंबई पुलिस कानून व धारा ५१ ब, आपदा व्यवस्थापन कानून २००५ व धारा ३ साथरोग प्रतिबंधक कानून महाराष्ट्र कोविड १९ प्रतिबंधक उपाययोजना की धारा ११ के तहत अपराध दर्ज किया गया है।