इन्कम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को कोर्ट ने किया तलब
जालसाजी से गाड़ी ट्रांसफर कराने का आरोप इन्कम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को कोर्ट ने किया तलब
डिजिटल डेस्क, सतना। फर्जी रूप से कार ट्रांसफर कराने की बैंककर्मी की एक शिकायत पर इन्कम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को पन्ना की अपर सत्र कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस स्थानीय जैतवारा एसबीआई बैंक में पदस्थ उप बैंक प्रबंधक डॉ.संत कुमार नामदेव की शिकायत पर जारी की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह पन्ना जिले के ग्राम खपटहा का पुस्तैनी निवासी है और वर्तमान में सतना में निवासरत है। 2010 में उसके नाम एस्टिलो कार थी। 17 जून 2019 को उसके साले और डिप्टी कमिश्नर इन्कम टैक्स श्रीकांत नामदेव ने कुछ काम के लिए कार मांगी, लेकिन वापस नहीं की। घटना की शिकायत फरियादी ने जबलपुर और पन्ना पुलिस से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में यह पता चला कि आरटीओ विभाग ने जालसाजी कर उसकी कार का ट्रांसफर उसकी पत्नी के नाम करा दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने पर पहले शिकायत मजिस्ट्रेट न्यायालय में की गई। इसके बाद सत्र न्यायालय में शिकायत दाखिल की गई। अदालत ने शिकायत को सुनवाई में लेते हुए आरोपी को नोटिस जारी कर तलब किया है। अदालत ने इसके साथ ही उसकी पत्नी लक्ष्मी नामदेव को भी तलब किया है। वहीं मारपीट और गाली-गलौच के एक अन्य मामले में फरियादी की ओर से दाखिल शिकायत पर अदालत में सुनवाई चल रही है।
ये है विवाद की वजह-
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका और उसकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद है जिसका मामला कुटुम्ब न्यायालय में चल रहा है। पत्नी का भाई श्रीकान्त नामदेव वर्तमान समय में दिल्ली में वित्तीय सेवा विभाग में पदस्थ है, जिसका मूल पद डिप्टी कमिश्नर इन्कम टैक्स का है शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि उसका साला अपने पद का दुरूपयोग कर यह फर्जी कार्रवाई किया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ थानों में कई मामले दर्ज कराए थे, जिसके बाद उसका जिला बदर किया गया था जिस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद रोक लगाई है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि अभी हाल ही में 7 अप्रैल को उसके खिलाफ एक झूठी एफआईआर मारपीट की भी गांव के एक व्यक्ति से कराई गई है, जबकि वह तत्समय जिला बदर का आदेश होने के चलते गांव गया ही नहीं था।