न्यायालय आयुक्त द्वारा अवैध रेत उत्खनन के प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को किया अस्वीकार 6 करोड़ 17 लाख 76 हजार रूपए का भरना होगा अर्थदण्ड
न्यायालय आयुक्त द्वारा अवैध रेत उत्खनन के प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को किया अस्वीकार 6 करोड़ 17 लाख 76 हजार रूपए का भरना होगा अर्थदण्ड
डिजिटल डेस्क, होशंगाबाद। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग ने अवैध रेत उत्खनन के एक प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी मेसर्स रामपाल सिंह मुख्तियार अहमद निवासी ग्रेटर नोएडा द्वारा न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद में पारित आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद श्री रजनीश श्रीवास्तव ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को 6 करोड़ 17 लाख 76 हजार का अर्थदण्ड अधिकतम एक माह की अवधि में भरना होगा। उल्लेखनीय है कि खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मेसर्स रामपाल सिंह मुख्तियार अहमद निवासी ग्रेटर नोएडा द्वारा ग्राम निवाड़ी भट्टी तहसील सोहागपुर में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु एक माह से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। अनावेदक द्वारा 11440.0 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। अवैध रेत खनिज की रॉयल्टी एवं मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(5) के तहत 6 करोड़ 17 लाख 76 हजार का अर्थदण्ड रुपए का अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा अधिरोपित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त नर्मदापुरम् श्री रजनीश श्रीवास्तव द्वारा अपील अस्वीकार करने का आदेश 24 नवंबर 2020 को जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अपील अस्वीकार की जाती है। आदेशित किया गया है कि आदेश पारित दिनांक से अधिकतम एक माह की अवधि में नियमानुसार उल्लेखित वसूली राशि 6 करोड़ 17 लाख 76 हजार का अर्थदण्ड रुपए अपीलार्थी से वसूली उपरांत शासकीय मद में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।