संपत्ति विवाद पर दादी-पोते की हत्या, आरोपी को उम्र कैद

संपत्ति विवाद पर दादी-पोते की हत्या, आरोपी को उम्र कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-31 07:33 GMT
संपत्ति विवाद पर दादी-पोते की हत्या, आरोपी को उम्र कैद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जिला अदालत ने हाथीताल की महावीर कॉलोनी में वर्ष 2011 में सिर पर प्रेस मारकर दादी और पोते की हत्या करने वाले शाहीनाका गढ़ा निवासी रघुवर प्रसाद उसरेठे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पाठक ने आरोपी पर 18 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने घटना में घायल पोती आकांक्षा उसरेठे की गवाही के आधार पर सजा का निर्धारण किया है। 

अनिल उसरेठे के साथ  चल रहा था प्रापर्टी का विवाद

अभियोजन के अनुसार महावीर कॉलोनी हाथीताल निवासी अनिल कुमार उसरेठे ने 4 मार्च 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह डीआरएम कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उसकी पत्नी वर्षा उसरेठे क्राइस्ट चर्च स्कूल में टीचर है। 4 मार्च को दोनों अपने-अपने काम पर चले गए। घर पर उसकी मां सुशीला उसरेठे, पुत्री आकांक्षा और पुत्र प्रियांशु उसरेठे थे। दोपहर 1.30 बजे जब दोनों लंच के लिए आए तो घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। आकांक्षा और प्रियांशु खून से लथपथ पड़े हुए थे। बाथरूम में उसकी मां खून से लथपथ पड़ी हुई थी। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 9 मार्च को सुशीला उसरेठे और 10 मार्च को प्रियांशु की मौत हो गई। आकांक्षा को इलाज के लिए नागपुर भेजा गया। आंकाक्षा के बयान के आधार पर अनिल उसरेठे के रिश्तेदार रघुवर प्रसाद उसरेठे को आरोपी बनाया गया। आरोपी ने पुलिस बयान में बताया कि उसका अनिल उसरेठे के साथ प्रापर्टी का विवाद चल रहा था। इसलिए उसने सुशीला उसरेठे, प्रियांशु उसरेठे और आकांक्षा उसरेठे पर प्रेस से हमला किया था। गोरखपुर पुलिस ने धारा 302, 307 और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। 

आरोपी को कठोर सजा मिले 

लोक अभियोजक अशोक पटेल ने तर्क दिया कि आरोपी ने नृशंस तरीके से दादी और पोते की हत्या की है, और पोती की हत्या करने का प्रयास किया है। इस मामले में घायल आकांक्षा ने आरोपी की पहचान की है। इसलिए उसे कठोर सजा दी जाना चाहिए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संपूर्ण तिवारी ने तर्क दिया कि पुलिस ने आरोपी को झूठा फंसाया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद और 18 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 

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