चुनाव याचिका पर भाजपा विधायक की आपत्ति खारिज
चुनाव याचिका पर भाजपा विधायक की आपत्ति खारिज
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर कटनी की मुडवारा विधानसभा के भाजपा विधायक संदीप जायसवाल की आपत्ति खारिज कर दी है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकल पीठ ने चुनाव याचिका में वाद बिंदु तय करने के लिए अगली सुनवाई नियत की है।
भाजपा विधायक संदीप जायसवाल के निर्वाचन को चुनौती
कटनी की मुडवारा विधानसभा से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी मिथलेश जैन की ओर से भाजपा विधायक संदीप जायसवाल के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की गई। ईवीएम में मॉकपोल के दौरान डाले गए मतों को डिलिट किए बिना मतदान करा लिया गया। इसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इस मामले में भाजपा विधायक की ओर से आपत्ति दायर कर कहा गया है कि चुनाव याचिका त्रुटिपूर्ण है। इसके आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई। अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिका में लगाए आरोपों के समर्थन में प्रमाण पेश किए गए है। जिन आरोपों के प्रमाण नहीं दिए गए है, उसका कारण बताकर छूट देने का अनुरोध किया गया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने भाजपा विधायक की आपत्ति खारिज कर दी है।
भाजपा नेता की जमानत खारिज, कोर्ट ने जेल भेजा
पुलिस ने आनन-फानन में भाजपा नेता का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद दोपहर लगभग 1.30 बजे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंजली शाह के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने भाजपा नेता की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया। अभियोजन के अनुसार रांझी निवासी योगा टीचर ने 9 जून 2019 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वर्ष 2013 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से योगा में एमए कर रही थी। उसके साथ जबलपुर अभाविप का तत्कालीन संगठन मंत्री उपेन्द्र धाकड़ भी पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान उसकी जान-पहचान हो गई। इसके बाद शादी का झांसा देकर उपेन्द्र धाकड़ ने जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाए। वर्ष 2017 में उसे विदिशा में भाजपा का महामंत्री बना दिया गया। इसके बाद भी वह जबलपुर आता-जाता रहा। उसके साथ संबंध बनाता रहा। आरोपी ने उसके साथ भाजपा कार्यालय भोपाल में भी संबंध बनाए। कुछ दिनों पहले उसने दूसरी जगह शादी कर ली। उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) और 506 का प्रकरण दर्ज किया था।