लखनऊ: रेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत, HC से दो महीने की राहत

लखनऊ: रेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत, HC से दो महीने की राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-04 08:15 GMT
लखनऊ: रेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत, HC से दो महीने की राहत
हाईलाइट
  • इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच ने मंजूर की जमानत याचिका
  • पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मिली 2 महीने की राहत

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका मंजूर की। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दो महीने की अंतरिम जमानत दी है।

गौरतलब है कि यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति दुष्कर्म के मामले में लखनऊ जेल में बंद हैं। अब अंतरिम जमानत के दौरान भी पूर्व मंत्री प्रजापति देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रजापति को दो-दो लाख रुपये के दो जमानती और पांच लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही लखनऊ पीठ ने पूर्व मंत्री से पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से दूर रहने और उनपर दबाव बनाने या प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है।

गायत्री प्रसाद प्रजापति की पहली जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। इसके बाद भी उन्होंने अर्जी देकर कहा, वह गंभीर रोग से पीड़ित हैं। लिहाजा इलाज कराने के लिए जमानत दी जाए। कोर्ट के ही आदेश पर प्रजापति का केजीएमयू में इलाज हो रहा है। अब इस बार प्रजापति ने दलील दी है कि केजीएमयू के जिस विभाग में वह भर्ती है वहां उन्हें कोरोना से संक्रमण का खतरा है, क्योंकि यह वार्ड कोरोना वार्ड के नजदीक है।

गौरतलब है कि अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ 2017 में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। केस में तीन जून, 2017 को गायत्री के अलावा छह अन्य पर चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद 18 जुलाई, 2017 को लखनऊ की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सातों आरोपियों पर केस दर्ज किया था।

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