आदर्श आचरण संहिता के समस्त प्रावधानो का सभी अभ्यर्थी/प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से पालन करें

आदर्श आचरण संहिता के समस्त प्रावधानो का सभी अभ्यर्थी/प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से पालन करें

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-21 10:20 GMT
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डिजिटल डेस्क, अनुपपुर। अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कलेक्ट्रैट सभाकक्ष में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय ब्योरों/खातों का प्रथम निरीक्षण किया गया। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक टी॰एस॰ राजसेकर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर, व्यय प्रेक्षक के रामकृष्णा द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों/ निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन सम्बंधी आयोग के दिशानिर्देशों एवं अन्य प्रावधानो से अवगत कराया गया। सामान्य प्रेक्षक टी॰एस॰राजसेकर ने सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को कहा कि सभी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानो का विधिवत रूप से पालन करें। आपने कहा कि निर्वाचन सम्बंधी शिकायतों के सम्बंध में अभ्यर्थी अथवा अन्य नागरिक जिला स्तरीय कंट्रोल रूम (07659-222815), सीविजिल अथवा स्वयं उनसे भी सम्पर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि श्री राजसेकर से निर्वाचन सम्बंधी शिकायतों हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं आमजन मो.नं. 8319954971 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सामान्य प्रेक्षक श्री राजसेकर चचाई गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। आमजन एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शाम 5 से 6 के मध्य चचाई गेस्ट हाउस में स्थापित कार्यालय में भी अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा इस दौरान पोस्टल बैलट, मतदान, मतगणना से सम्बंधित प्रावधानो, निर्वाचन व्यय लेखों का निरीक्षण, ईवीएम एवं मतदान दलों का रैंडमाईजेशन, निर्वाचन/मतगणना/पोलिंग अभिकर्ताओं की नियुक्ति, कोरोना से बचाव हेतु आयोग के निर्देशानुसार किए जा रहे सुरक्षा उपायों/प्रावधानो सहित निर्वाचन सम्बंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानो से अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं को अवगत कराया गया। आपने कहा अभ्यर्थी मतदान केंद्र के सम्बंध में वरी लिस्ट सामान्य प्रेक्षक को प्रेषित कर सकते हैं। व्यय प्रेक्षक के रामकृष्णा (मो.877-0702732) ने अभ्यर्थियों एवं निर्वाचक अभिकर्ताओं को निर्देशित किया कि निर्वाचन व्यय लेखों का दैनिक रूप से अद्यतन किया जाना एवं निर्देशित समय सारणी अनुसार परीक्षण कराना अनिवार्य है। आपने इस दौरान निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रावधानो एवं आयोग के दिशानिर्देशों से अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को अवगत कराया एवं पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। आपने कहा निर्वाचन सम्बंधी समस्त व्यय इस हेतु संधारित पृथक खाते से होने चाहिए। सेवा प्रदाताओं को भुगतान चेक अथवा ऑनलाइन माध्यम से करें। इस दौरान आपके द्वारा नकद भुगतान के सम्बंध में आयोग के दिशानिर्देशों एवं नियमो की जानकारी दी गयी। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह, रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-87 अनूपपुर कमलेश पुरी सहित निर्वाचन व्यय निगरानी प्रकोष्ठ के सदस्य एवं विधानसभा उपनिर्वाचन के अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित थे।

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