रिश्वत लेने के आरोप में लेखापाल को सजा
सिवनी रिश्वत लेने के आरोप में लेखापाल को सजा
डिजिटल डेस्क,सिवनी। रिश्वत लेने के आरोप में लेखापाल को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। मामला छह साल पहले का है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र चावड़ी में पदस्थ कर्मचारी वाल्मीक सोनी का पेंशन प्रकरण तैयार करने के ऐवज में लेखापाल सुरेश नीलकंठ काकड़े 12 हजार रूपए रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने 24 दिसंबर 2012 को आरोपी काकड़े को सात हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आरोपी पर मामला पंजीबद्ध किया गया और मामला न्यायालय में पेश किया। इसकी सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सिवनी की न्यायालय मे की गई। सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी सुरेश नीलकंठ काकडे को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंडए व्यतिक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंडए व्यतिक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का निर्णय सुनाया है ।