पेट्रोल डालकर आग लगाने फिर कार चढ़ाने वाले दोषियों को १०-१० साल की कठोर कैद
छिंदवाड़ा पेट्रोल डालकर आग लगाने फिर कार चढ़ाने वाले दोषियों को १०-१० साल की कठोर कैद
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मोहखेड़ थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व गौवंश तस्करी की वारदात को दबाने के लिए युवक पर जानलेवा हमला करने वाले दोषियों को कोर्ट ने मंगलवार को १०-१० साल की कठोर कैद और २-२ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक सुनील सिंधिया ने बताया कि मोहखेड़ थाने में अप्रैल २०१७ को दर्ज हुए बलवा व हत्या के प्रयास के प्रकरण में मंगलवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने फैसला सुनाया है। आरोपी आमिर कुरैशी, अकरम कुरैशी, बिट्टू पठान उर्फ शेख साहेल को दोषी पाते हुए अधिकतम १०-१० साल की कठोर सजा और २-२ लाख रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया है।
विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश
इस अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए एवं विवेचना में लापरवाही बरतने पर विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि इस प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना में लापरवाही बरती गई है। पीडि़त पर कार चढ़ाने की घटना का उल्लेख नहीं किया गया। कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्णय की प्रति एसपी छिंदवाड़ा व जबलपुर को भेजने के आदेश दिए हैं।
यह था मामला
१ अप्रैल २०१७ की रात छोटू उर्फ शहनाज कुरैशी कमर के नीचे आग से झुलसने व गंभीर चोट लगने से बेहोशी की हालत में उमरानाला के पास मिला था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मवेशी तस्करी में जबरन छोटू की मदद ली, बाद में उसके साथ मारपीट की गई, पेट्रोल छिडक़कर आग से झुलसाया गया, फिर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया था।