जबलपुर: गेहूँ निकला कम, मूँग की क्वालिटी भी घटिया

  • चरगवाँ पुलिस ने एग्रो फार्म वेयर हाउस में अनियमितताएँ पाई जाने पर दर्ज की दो संचालकों पर एफआईआर
  • पुलिस द्वारा दोनों ही वेयर हाउस के प्रोपराइटर से आगे की पूछताछ भी की जा रही है।
  • धारा 420, 34 भादंवि का मामला पाए जाने पर आगे की विवेचना शुरू की गयी है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-29 09:39 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। चरगवाँ थाना क्षेत्र स्थित दो एग्रो फार्म वेयर हाउस में उपार्जित गेहूँ, मूँग एवं चना के भंडारण में अनियमितताएँ पाई गई हैं, जिसके चलते उन दोनों के प्रोपराइटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। ऐसा जाँच में समर्थन मूल्य पर उपार्जित फसलों के रखरखाव में लापरवाही बरतने और शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुँचाने के कारण भी किया गया है।

पुलिस के अनुसार जिला प्रबंधक एमपी वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स काॅर्पोरेशन लिमिटेड के सखाराम निमोदा ने थाना पहुँचकर एफआईआर करवाने एक कार्यालयीन पत्र बीते 27 जून को प्रस्तुत किया था।

इस दौरान उन्होंने जानकारी देने के साथ ही दुल्हनखेड़ा स्थित गणेश वेयर हाउस एवं दीक्षित एग्रो फार्म वेयर हाउस की जाँच करने का आग्रह किया था, ताकि उन दोनों वेयर हाउस में चल रहीं अनियमितताएँ सामने आ सकें।

मूँग और चना अमानक स्तर के मिले| जाँच कमेटी द्वारा जब किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ, मूँग एवं चना के भण्डारण में अनियमतताएँ बरती जाने की शिकायत मिलने पर जाँच शुरू की गयी, तब दुल्हनखेड़ा स्थित गणेश वेयर हाउस में भण्डारित गेहूँ के सत्यापन पर 1851,50 क्विंटल गेंहू स्टाॅक कम पाया गया।

इसके अलावा दीक्षित एग्रो फार्म वेयर हाउस में 3340,88 क्विंटल मूँग तथा 3800,85 क्विंटल चना भी अमानक श्रेणी का भण्डारित करते हुए 95,67 क्विंटल चना कम पाया गया। इस दौरान गेहूँ में कमी होने के कारण शासन को 44.42 लाख, अमानक मूँग के चलते 285.83 लाख, अमानक चना से 202.73 एवं चना में कमी पाए जाने के कारण 5.06 लाख मिलाकर कुल 538.04 लाख की क्षति शासन को पहुँचाना पाया गया।

धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज| पुलिस के अनुसार उक्त पूरी जाँच के उपरांत गणेश वेयर हाउस के प्रोपराइटर राम किशोर दीक्षित एवं दीक्षित एग्रो फार्म वेयर हाउस की प्रोपराइटर भावना दीक्षित द्वारा अनियमितताएँ बरतने, अमानत में खयानत करने तथा शासन के साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक क्षति पहुँचाना पाया गया। इसके बाद धारा 420, 34 भादंवि का मामला पाए जाने पर आगे की विवेचना शुरू की गयी है।

मूँग में मिली पाई गई डस्ट| इसी क्रम में कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य शाखा को शिकायत मिलने के बाद जब कमेटी गठित कर जाँच कराई गई, तब दीक्षित एग्रो फार्म वेयर हाउस में पड़ताल की गयी तो 3340,88 क्विंटल मूँग, मिट्टी, डस्ट, टूटे दानेयुक्त अमानक (नाॅन एफएक्यू) रखे पाए गए।

जो कि बेहद गंभीर अनियमितताएँ हैं, जबकि ऐसा न हो इसकी पूरी जिम्मेदारी उक्त प्रोपराइटर की थी। अब पुलिस द्वारा दोनों ही वेयर हाउस के प्रोपराइटर से आगे की पूछताछ भी की जा रही है।

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