जबलपुर: बिना प्लानिंग और निगरानी योजना के लगा दिए यूनिपोल
- मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-9 का खुला उल्लंघन
- प्रकोष्ठ के अधिकारी को मास्टर प्लान और निगरानी योजना बनाने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है।
- नियम-9 के तहत सक्षम अधिकारी की भी नियुक्ति नहीं की गई है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। शहर में जगह-जगह बिना प्लानिंग और निगरानी योजना के यूनिपोल और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। यूनिपोल और होर्डिंग लगाने में मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-9 का खुला उल्लंघन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरों में इस नियम का पालन किया जा रहा है।
क्या कहता है नियम
मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया-2017 के नियम-9 के तहत यूनिपोल और होर्डिंग के विज्ञापन मीडिया प्रबंधन के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसमें एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रकोष्ठ के अधिकारी को मास्टर प्लान और निगरानी योजना बनाने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है।
ननि की होर्डिंग शाखा निष्क्रिय
नगर निगम में होर्डिंग शाखा का गठन किया गया है, लेकिन होर्डिंग शाखा ने यूनिपोल और होर्डिंग लगाने के लिए मास्टर प्लान नहीं बनाया है। यूनिपोल और होर्डिंग के लिए निगरानी योजना भी नहीं बनाई गई है। इसके साथ ही निगरानी टीम का भी गठन नहीं किया गया है। नियम-9 के तहत सक्षम अधिकारी की भी नियुक्ति नहीं की गई है।
आपराधिक लापरवाही कर रहे अधिकारी
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर संघ, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, पेंशनर समाज और महिला समिति ने कहा है कि नगर निगम के अधिकारी नागरिकों की जिंदगी को खतरे में डालकर आपराधिक लापरवाही कर रहे हैं।
बैठक में डॉ. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, टीके रायघटक, डीके सिंह, सुभाष चंद्रा, सुशीला कनौजिया, जीपी विश्वकर्मा, पीएस राजपूत, संतोष श्रीवास्तव, सतीश राय, एसके खरे और केसी सोनी मौजूद थे।