शराब सिंडीकेट चलाने वाले जाएँगे 6 महीने के लिए जेल, लगेगा 10 लाख रुपए जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार अन्फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मामला बन रहा, कई संगठन आयोग में लगाना चाह रहे अपील

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-20 07:52 GMT

डिजिटल डेस्क, जबलपुर।

जिले में चल रहे शराब सिंडीकेट को जल्द ही बड़े जोर का झटका लगने वाला है। भले ही आबकारी विभाग इस सिंडीकेट की काली करतूतों पर आँखें बंद कर बैठा हो लेकिन इस देश का कानून किसी भी कीमत पर इस तरह के व्यापार की इजाजत नहीं देता है और यही कारण है कि यह मामला अब जल्द ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में जा सकता है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अन्फेयर ट्रेड होने पर 6 माह तक की जेल और 10 लाख रुपयों तक का जुर्माना है। चूंकि शराब सिंडीकेट जो कर रहा है वह पूरी तरह अन्फेयर ट्रेड प्रैक्टिस ही है।

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आबकारी विभाग की मिलीभगत से जिले में शराब कारोबारियों का सिंडीकेट फल-फूल रहा है। जिले के अधिकांश शराब कारोबारी इसमें शामिल हैं। इसके इशारे पर शराब के दाम तय होते हैं और कहीं एमआरपी से अधिक पर शराब बिक रही है तो कहीं सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम काउंटर बनाकर शराब बेची जा रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नियमों के अनुसार व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए न कि आपसी साझेदारी से सरकार को नुकसान पहुँचाया जाए और ग्राहकों का शोषण हो। इस मामले में शहर के जानकारों का कहना है कि शराब सिंडीकेट दोनों ही स्तरों पर आयोग के नियमों और तय गाइडलाइन का सरासर उल्लंघन कर रहा है। यही कारण है कि इस मामले को लेकर जल्द ही आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई जाएगी और शराब सिंडीकेट के खिलाफ कार्रवाई की माँग की जाएगी।

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