जबलपुर: दस्तावेज के संबंध में जाँचकर्ता अधिकारी को दिया जाए जवाब

  • ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के गठन से जुड़े विवाद मामले में हाईकोर्ट के निर्देश
  • जो भी दस्तावेज सोसायटी द्वारा माँगे जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश पूर्व की कार्यकारिणी के कब्जे में हैं।
  • हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उक्त नोटिस को चुनौती दी गई।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-14 13:10 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट (टेक्नीक) एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए िक संगठन से जुड़े दस्तावेजों के संबंध में जाँचकर्ता (नोटिस अथॉरिटी) अधिकारी को अपना जवाब पेश करें।

कोर्ट ने कहा कि यदि एसोसिएशन अपना जवाब पेश करती है तो उस पर नियमानुसार विचार करें। इसके अलावा एसोसिएशन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 26 के तहत अथॉरिटी को आवेदन देने स्वतंत्र है।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला एसोसिएशन के गठन, वित्तीय विवाद से जुड़ा है और मामले में जाँच चल रही है। इस मत के साथ जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने एसोसिएशन की याचिका का निराकरण कर दिया।

दरअसल, सहायक पंजीयन फर्म एवं संस्थाएँ ने 20 फरवरी 2024 को एक नोटिस भेजकर समिति की सदस्यता पंजी, सदस्यता आवेदन, रसीद, सदस्यों के नाम की सूची, सदस्यता की जानकारी माँगी थी।

इसके अलावा कार्यकारिणी की बैठक, वार्षिक आमसभा, बैंक पासबुक, व्ययों के बिल, ऑडिट आदि की जानकारी भी माँगी थी। समिति की संपत्ति, क्रय-विक्रय, लीज के अलावा कार्यालय में उपयोग की जाने वाली सभी संबंधित सामग्रियों के दस्तावेज पेश करने कहा था।

सोसायटी ने इन सभी की जाँच के लिए एमएल कुडापे को जाँचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है। एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उक्त नोटिस को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि जो भी दस्तावेज सोसायटी द्वारा माँगे जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश पूर्व की कार्यकारिणी के कब्जे में हैं।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन को कहा कि वे इस संबंध में अपना जवाब जाँचकर्ता अधिकारी को दें। याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता कबीर पॉल और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास मिश्रा ने पक्ष रखा।

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