अब होगी वसूली: पौधारोपण किया नहीं और हड़प ली थी राशि एक साथ किए गए दो घपले

  • निरंदपुर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और उपयंत्री से 4 लाख 92 हजार रुपए की वसूली के आदेश
  • राशि का आधा-आधा हिस्सा 15 दिन के भीतर जिला पंचायत के एकल खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
  • जाँच के बाद न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत में दर्ज किया गया था।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-02 12:34 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जिले की जनपद पंचायत पनागर की ग्राम पंचायत निरंदपुर में बिना पौधारोपण किए राशि का भुगतान करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंर्तगत फर्जी मस्टर जारी कर हितग्राहियों की बजाय अन्य व्यक्तियों के नाम मजदूरी का भुगतान करने का दोषी पाए जाने तथा पौधारोपण के नाम पर राशि हड़पने के आरोप पर सरपंच, सचिव एवं जनपद पंचायत के उपयंत्री से 4 लाख 92 हजार 335 रुपए की वसूली का आदेश न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जयति सिंह ने पारित किया है।

जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरंदपुर ग्राम पंचायत में फर्जी पौधारोपण दिखाकर राशि निकालने और फर्जी मस्टर रोल बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मजदूरी की राशि का भुगतान हितग्राहियों की बजाय अन्य के खातों में कर शासकीय राशि का घालमेल करने का यह प्रकरण जन सुनवाई में आई शिकायत और जिला समिति गठित कर उस शिकायत की कराई गई जाँच के बाद न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत में दर्ज किया गया था।

आधा हिस्सा 15 दिन के भीतर जमा करना होगा

न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत की सीईओ ने प्रकरण में आदेश पारित करते हुए निरंदपुर की सरपंच श्रीमती अर्चना पटेल एवं सचिव राजेश पटेल को फर्जी मस्टर बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की बजाय अन्य के खातों में मजदूरी का भुगतान कर 23 हजार 152 रुपए की राशि का दुरुपयोग का दोषी पाते हुए वसूली का आदेश पारित कर इस राशि का आधा-आधा हिस्सा 15 दिन के भीतर जिला पंचायत के एकल खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

तीनों को देना होगा एक एक हिस्सा

इसी प्रकार जिला पंचायत की सीईओ ने पारित आदेश में पाैधारोपण कराए बिना मनरेगा मद से 4 लाख 69 हजार 183 रुपए की राशि आहरित करने के प्रकरण में मस्टर रोल एवं माप पुस्तिका का सत्यापन नहीं करने पर पनागर जनपद पंचायत के उपयंत्री प्रशांत कुररिया को भी सरपंच और सचिव के साथ समान रूप से दोषी ठहराया है।

उन्होंने इस मामले में निरंदपुर की सरपंच, पंचायत सचिव एवं उपयंत्री को कुल राशि का एक तिहाई हिस्सा अर्थात 1 लाख 56 हजार 395 रुपए 15 दिन के भीतर जिला पंचायत के एकल खाते में इस राशि को जमा कर न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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