जबलपुर: डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र नहीं किया अपडेट तो अटक सकती है 11 हजार लोगों की पेंशन
पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण-पत्र जमा करना भी जरूरी, तीन वर्ष से डॉक्युमेंट जमा नहीं करने वालों के रद्द किए जा रहे पीपीओ
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण-पत्र पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र एवं पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण-पत्र जमा कराना अनिवार्य किया गया है। जिन पेंशनर्स ने एक वर्ष की निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी जीवन प्रमाण-पत्र व पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया है, उनकी पेंशन आने वाले माह से रोक दी जाएगी। जिन पेंशनर्स के जीवन प्रमाण-पत्र जमा किए एक वर्ष नहीं हुआ है, उन्हें अभी जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 राकेश सहरावत ने बताया कि पेंशनर्स के डाटाबेस के आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि अभी तक लगभग 11582 पेंशनर्स ने जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र व पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराया है। ऐसे पेंशनर्स की आगामी माह से पेंशन रोक दी जाएगी।